एकीकृत पेंशन योजना हिंदी में- Unified Pension Scheme In Hindi

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एकीकृत पेंशन योजना: वर्ष 2024 में सेवानिवृत्ति योजना का भविष्य

Ups Unified Pension Scheme In Hindi : केंद्र सरकार द्वारा शनिवार (दिनांक 24 अगस्त, 2024) को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी मिली, जिससे 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस योजना का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है।

शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024 को केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में, अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर, सरकारी कर्मचारी की पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभों को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्‍त यह योजना एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान और मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप, समय-समय पर महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गारंटी भी देती है। केंद्र सरकार के साथ कम से कम दस वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को, प्रति माह रु.10,000/- की न्यूनतम पेंशन की भी पेशकश की गई है।

भारत में यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है (Unified Pension Scheme Kya Hai In Hindi)

भारत में प्रारंभ की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में, कर्मचारियों की सेवानि‍वृत्ति के लिए, बचत करने की पध्‍दति में, पर्याप्‍त सुधार किया गया है। यह योजना सभी विभिन्न पेंशन योजनाओं को एक ही, बड़े आकार के घड़े में संयोजित करने जैसा है, ताकि सभी नियोजित कर्मचारियों के लिए, सुरक्षा को सरल करते हुए और बढ़ाया जा सके।

यू.पी.एस., केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन नीति है, जो निम्नलिखित विशेषताओं की गारंटी देती है

Ups Unified Pension Scheme In Hindi

यूपीएस की मुख्य विशेषताएं (Key Features of the UPS):

आश्‍वासित न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension):

सेवानिवृत्ति होने पर, न्यूनतम दस वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह रु.10,000/- की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है।

आश्‍वासित पारिवारिक पेंशन (Assured Family Pension):

यदि कर्मचारी की दु:खद मृत्यु होने पर, उनके जीवनसाथी को कर्मचारी की मृत्यु से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।

आश्‍वासित पेंशन (Assured Pension):

कम से कम 25 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम वर्ष के लिए, उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। 10 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि के साथ, 25 वर्षों से कम कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन कार्यकाल के साथ आनुपातिक होगी।

मुद्रास्फीति सूचकांक (Inflation Indexation):

पारिवारिक पेंशन और गारंटीकृत पेंशन दोनों मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित हैं। यह संशोधन, यह गारंटी देता है कि पेंशन मुद्रास्फीति के अनुरूप रहेगी।

महंगाई राहत (Dearness Relief):

यू.पी.एस. के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी, यह सेवारत कर्मचारियों को दी जाने वाली रहात के समान होगी।  

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment on Superannuation):

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को उपहार के अतिरिक्‍त एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। कर्मचारीयों की सेवानिवृत्ति होने पर,  प्रत्येक पूर्ण छ: महीने की सेवा के लिए वेतन और महंगाई भत्ते सहित उनके मासिक परिलब्धियों का दसवां भाग मिलेगा। इस एकमुश्त भुगतान से गारंटीकृत पेंशन राशि कम नहीं होगी।

यू.पी.एस. के लिए पात्रता (UPS Pension Scheme In Hindi Eligibility):

नई पेंशन योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। सेवानिवृत्त होने वाले या दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बकाया राशि के साथ सेवानिवृत्त होने की योजना बनाने वाले सभी कर्मचारी इसके पात्र हैं।

इस राष्‍ट्रीय पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं। यदि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो यह योजना, उन सभी राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों के लिए भी सुलभ है।

क्या निजी कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस लाभों के लिए योग्य हैं?

यू.पी.एस. अब उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जो एन.पी.एस. को प्राथमिकता देते हैं। यदि उनकी कंपनी/संस्था इस योगदान को स्वीकार करता है, तो निजी संस्‍था के कर्मचारी भी पिछले एन.पी.एस. का उपयोग कर सकते हैं। यदि नहीं, तो एन.पी.एस. सभी भारतीय नागरिकों (18 से 70 वर्ष की आयु के बीच) के लिए एक स्वैच्छिक विकल्प है।

कर लाभ (Tax Advantage):

धारा 80 सीसीडी (1) के अधीन, एन.पी.एस. में योगदान करने वाले कर्मचारी अपने वेतन (बेसिक + डी.ए.) के 10% तक की कर कटौती के लिए पात्र हैं, जिसमें धारा 80 सी.सी.ई. के अधीन 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा है। इसके अतिरिक्‍त, धारा 80 सी.सी.डी. (1बी) के अधीन, वे रु. 50,000/- तक की कटौती के लिए पात्र हैं, जो धारा 80 सी.सी.ई. के अधीन 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा के अतिरिक्त है। परन्‍तु, यू.पी.एस. के अधीन कर लाभ की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यू.पी.एस. के बारे में, एक्स पर एक पोस्ट में कहा
हम, सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व करते हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के रूप में कहा जाय तो, यू.पी.एस. का लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय देने के लिए ओ.पी.एस. और एन.पी.एस. के सर्वोत्तम पहलुओं को एकीकृत करते हुए, अधिक सुलभ और वित्तीय रूप से टिकाऊ होना है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सभी श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार करता है और पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है।

एनपीएस बनाम ओपीएस बनाम यूपीएस की विशेष तुलना

विशेषताएँएकीकृत पेंशन योजनानई पेंशन योजनापुरानी पेंशन योजना
पेंशन राशिसेवानिवृत्ति से पहले अंतिम वर्ष के लिए उनके औसत मूल वेतन का 50%पेंशन राशि परिवर्तनशील है, निश्चित नहीं है और बाजार की सफलता पर निर्भर करती है।नवीनतम आहरित वेतन का 50%
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशनकम से कम दस वर्ष  की सेवा वाले कर्मचारियों को रु. 10,000/- की मासिक पेंशन मिलती है।निर्दिष्ट नहींनिर्दिष्ट नहीं
कर्मचारी अंशदानआधार वेतन और डी.ए. का 10% कर्मचारियों द्वारा योगदान किया जाएगा।कर्मचारी के मूल वेतन और डी.ए. से अंशदान का 10%कर्मचारी से कोई अंशदान नहीं
पेंशन राशि की सुरक्षामुद्रास्फीति समायोजन के साथ पूरी तरह से गारंटीकृतबाजार से जुड़ा हुआ है, फिर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैपेंशन राशि सुरक्षित है
महंगाई भत्तामुद्रास्फीति सूचकांक का उपयोग करके डी.ए. के बराबर समायोजनडी.ए. वृद्धि को कवर नहीं किया जाता हैडी.ए. हर छ: महीने में दिया जाता है।
करअगस्त, 2024 तक घोषित नहीं किया गयाकर लागू हैंलागू नहीं
FeaturesUnified Pension SchemeNew Pension SchemeOld Pension Scheme
Pension Amount50% of their average basic pay for the final year before retirementPension amount is variable, not fixed and dependent on market success.50% of latest drawn salary
Assured Minimum PensionEmployees with at least ten years of service receive a monthly pension of ₹10,000.Not SpecifiedNot Specified
Employee Contribution10% of base pay and DA will be contributed by employees.10% per cent of contribution from the employee’s Basic plus DANo contribution from the employee
Security of Pension amountCompletely guaranteed with inflation adjustmentsConnected to the market yet not entirely safePension amount is secure
Dearness AllowanceAdjusting the DA equivalent using inflation indexingDA increases are not coveredDA is given every six months.
TaxationNot announced as of Aug 2024Taxes are applicableNot applicable

नित्‍य पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQ) (Unified Pension Scheme In Hindi FAQ)

प्रश्न: यू.पी.एस. (UPS) पुरानी योजनाओं से किस प्रकार से अलग है?

उत्तर: पुरानी पेंशन योजना (OPS): कर्मचारियों की पेंशन की गारंटी थी, और सभी खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाते थे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS): निवेशों के प्रदर्शन से यह निर्धारित होता था कि कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी, जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) दोनों को जोड़ती है। कुछ गारंटीकृत आय के अतिरिक्‍त, आपकी पेंशन में समय के साथ मूल्य में वृद्धि की संभावना है।

प्रश्न: यू.पी.एस. (UPS) इतनी उत्‍तम पेंशन योजना क्यों है?

उत्तर: यह सभी के लिए है: यह सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे उनका पेंशन आकार कुछ भी हो या औपचारिक पेंशन योजना न हो।

कर्मचारी इसे अपना सकते हैं: कर्मचारी को अपनी पेंशन को किसी नए पद या पते पर स्थानांतरित करना आसान है।

सभी के लिए एक ही प्रणाली: पेंशन का प्रबंधन एक ही संगठन द्वारा किया जाएगा, जिससे यह सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समान हो जाएगी।

प्रश्न: यू.पी.एस. (UPS) कब से लागू होगी?

उत्तर: दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से यू.पी.एस. उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा, जो दिनांक 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होंगे।

प्रश्न: यू.पी.एस. (UPS) के लिए कौन पात्र है??

उत्तर: अभी तक, दिनांक 01 अप्रैल, 2004 के बाद सम्मिलित होने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एन.पी.एस. के अंतर्गत आते हैं। एन.पी.एस.  उपयोगकर्ताओं के पास अब एन.पी.एस.  और यू.पी.एस. में से किसी एक को चयन करने का विकल्प होगा।

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